रांची : स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप की हत्या के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों, मनोहर कुमार सिंह और संजय सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बेल दी है.
कोर्ट ने शर्त लगाई है कि आरोपी अपने आधार कार्ड में कोई बदलाव नहीं करेंगे और ट्रायल के दौरान केस से जुड़े किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने जमानत याचिका पर बहस की.
गौरतलब है कि 2 अगस्त 2024 की रात स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अगली सुबह 3 अगस्त को उनका खून से लथपथ शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड स्थित एक होटल के पास से बरामद हुआ था. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने नवंबर में इस केस से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था.