जमशेदपुर : शादी का झांसा देकर यौन शोषण और कारोबार के नाम पर 45 लाख रुपये की ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने आदित्यपुर के आदित्य भालुबासा सिंडिकेट सोसाइटी के फ्लैट नंबर-4 निवासी हर्ष ओझा के खिलाफ सीतारामडेरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में हर्ष के पिता ज्ञान प्रकाश ओझा, चाचा बबलू प्रकाश ओझा और एक अन्य व्यक्ति बूचन पांडेय को भी नामजद किया गया है।
प्राथमिकी के अनुसार, हर्ष ओझा और युवती एक साथ पढ़ते थे। इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई। युवती का आरोप है कि हर्ष ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद हर्ष ने फास्ट फूड का कारोबार शुरू करने की योजना बताकर युवती से 45 लाख रुपये ले लिए। इतना ही नहीं, युवती के नाम पर बैंक से फाइनेंस भी करवाया गया। युवती का कहना है कि हर्ष के पिता और चाचा सहित परिवार के अन्य सदस्य भी इस पूरे मामले की जानकारी में थे।
घर में भी बनाया संबंध, अब शादी और पैसे दोनों से इनकार
पीड़िता के अनुसार, एक बार जब उसके परिजन शहर से बाहर गए थे, तब हर्ष ने उसके घर आकर शारीरिक संबंध बनाए। अब वह न तो शादी के लिए तैयार है और न ही रुपये लौटाने को राजी है। सीतारामडेरा थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। सभी नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।