जमशेदपुर : अमित राय हत्याकांड : कन्हैया सिंह और सुधीर दूबे को हाईकोर्ट से राहत, राज्य सरकार की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

 जमशेदपुर : अमित राय हत्याकांड : कन्हैया सिंह और सुधीर दूबे को हाईकोर्ट से राहत, राज्य सरकार की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज
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जमशेदपुर : अमित राय हत्याकांड में सजायाफ्ता कन्हैया सिंह और सुधीर दूबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। इससे दोनों की जमानत बरकरार रहेगी। इस हत्याकांड में सुधीर दूबे फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं, जबकि कन्हैया सिंह अभी भी जेल में बंद हैं। दोनों को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बावजूद उन्हें जमानत मिल गई थी, जिसे राज्य सरकार ने चुनौती दी थी।

2016 में हुई थी अमित राय की हत्या

6 दिसंबर 2016 को सोनारी के शिवगंगा अपार्टमेंट के पास अमित राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता नागेंद्र राय ने सोनारी थाना में कुख्यात गैंगस्टर अखिलेश सिंह, हरीश सिंह, कन्हैया सिंह, सुधीर दूबे समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

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2018 में सुनाई गई थी उम्रकैद की सजा

इस चर्चित हत्याकांड में जमशेदपुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 30 जुलाई 2018 को सुधीर दूबे, कन्हैया सिंह, मोहन यादव और संजीव गोराई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं अजय मंडल और संजय सोना को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था।

कानूनी लड़ाई अब भी जारी

हालांकि दोनों को हाईकोर्ट से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। राज्य सरकार इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर सकती है। वहीं मृतक के परिजन अब भी न्याय की उम्मीद में हैं।

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