जमशेदपुर : कोर्ट के आदेश पर बिष्टुपुर पिजन सैलून बिल्डिंग का एक हिस्सा कराया गया कब्जा मुक्त

 जमशेदपुर : कोर्ट के आदेश पर बिष्टुपुर पिजन सैलून बिल्डिंग का एक हिस्सा कराया गया कब्जा मुक्त
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जमशेदपुर : कोर्ट के आदेश पर रविवार को बिष्टुपुर स्थित पिजन सैलून बिल्डिंग में केनरा बैंक के बगल स्थित नवीन शर्मा के कब्जे वाले हिस्से को खाली कराया गया। सीनियर डिवीजन सिविल जज अपर्णा कुमारी के आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई, जिसे सिविल कोर्ट के नाजिर धीरज कुमार ने बिष्टुपुर थाना पुलिस व महिला पुलिस बल की मौजूदगी में अंजाम दिया।

23×60 फीट क्षेत्र किया गया सील

कार्रवाई के तहत नवीन शर्मा के कब्जे में रहे 23 फीट x 60 फीट क्षेत्र को लाल रिबन लगाकर सील कर दिया गया। यह पूरी प्रक्रिया करीब ढाई घंटे तक चली और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई।

कोर्ट का आदेश, एग्जीक्यूशन फाइल के बाद की गई कार्रवाई

वर्ष 2016 से इस भवन को लेकर टाइटल सूट चल रहा था। कोर्ट ने हाल ही में जमीन व बिल्डिंग के मालिक और मामले के एक पक्षकार सुशील शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद सुशील शर्मा द्वारा कब्जा मुक्त कराने के लिए एग्जीक्यूशन फाइल किया गया था। कोर्ट के आदेशानुसार यह कार्रवाई की गई।

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कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे कई अधिकारी

कार्रवाई के दौरान डिग्री होल्डर सुशील शर्मा, अरुण सिंह समेत अन्य लोग भी मौके पर मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर, नवीन शर्मा ने मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी के समक्ष कार्रवाई पर आपत्ति जताई। सिविल कोर्ट के नाजिर धीरज कुमार ने बताया कि सीनियर डिवीजन कोर्ट के आदेश के आलोक में बिना किसी विरोध के शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा हटाने की कार्रवाई पूरी की गई।

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